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Jammu and Kashmir सोपोर : एक अभियान में, सोपोर पुलिस ने राखी सुल्तानपोरा सुंबल की संपत्ति में एक मंजिला घर के साथ-साथ एक मंजिला पोल्ट्री फार्म और दो कनाल (1221.73 गज) जमीन जब्त की है। पुलिस ने एक बयान में कहा, "यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत की गई थी। जब्ती विधिवत गठित पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई, जिसमें सभी कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया गया।"
इस बीच, कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक कदम उठाते हुए, कुलगाम पुलिस ने 13 फरवरी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, (यूएपीए) की धारा 25 के तहत एक "पूरी तरह से क्षतिग्रस्त (दो मंजिला आवासीय घर)" संपत्ति जब्त की।
कथित तौर पर इस संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा अपने आश्रय के लिए किया जाता था, इसके अलावा मालिक द्वारा अन्य सभी रसद सहायता भी प्रदान की जाती थी। यह संपत्ति दक्षिण कश्मीर के मोदरगाम, कुलगाम निवासी सफदर अली डार पुत्र अली मोहम्मद डार के नाम पर पंजीकृत थी।
यह कुर्की पुलिस स्टेशन कुलगाम के एफआईआर नंबर 100/2024 से जुड़ी है और इसे विधिवत गठित पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कानूनी प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अंजाम दिया गया।
संपत्ति अब आधिकारिक तौर पर जब्त की जा रही है, जिसमें नामित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी हस्तांतरण, पट्टे, निपटान या परिवर्तन पर रोक है। यह कार्रवाई जिले में गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी तरह पिछले साल 5 दिसंबर को सोपोर पुलिस ने घोषणा की थी कि उन्होंने यूएपीए की धारा 25 के तहत जम्मू और कश्मीर में एक आवासीय संपत्ति को जब्त किया है।
सोपोर पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "सोपोर पुलिस ने नौपोरा कलां, सोपोर में 16 मरला जमीन (सर्वे नंबर 354) के साथ एक मंजिला आवासीय मकान को जब्त किया है। यह संपत्ति मोहम्मद सुभान खान की है, जो नौपोरा कलां, सोपोर के निवासी अब सतार खान के बेटे हैं।" (एएनआई)
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