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Shimla. शिमला। पंचायतों में आपदा के दौरान किए जाने वाले कार्यों की मंजूरी बीडीसी के बजाय एसडीएम से ले सकेंगे। आपदा बैठक बुलाने के लिए भी अनुमति एसडीएम से आएगी। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में परिवार रजिस्टर, ग्राम सभा सहित पंचायतों में आपदा के दौरान किए जाने वाले कार्यों की मंजूरी लेने के नियमों के बदलाव किया गया है। गौर हो कि इससे पहले पंचायती राज विभाग की ओर 17 दिसंबर, 2024 को पंचायती राज नियमों की किए गए संशोधन को लेकर जनता से सुझाव मांगे थे, लेकिन विभाग को इस बारे में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। सुझाव न मिलने के बाद पंचायती राज विभाग ने नियमों में किए गए संशोधन का फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया है। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नियमों किए गए संशोधन के बाद प्रदेश की पंचायतों में परिवार रजिस्टर अब ऑनलाइन होंगे।
पंचायती राज विभाग में मैनुअल आधार पर नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। अब राजस्व विभाग की तर्ज पर पंचायतों में भी परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करना, नाम काटने और किसी भी प्रकार की करेक्शन ऑनलाइन ही की जाएगी। पंचायत की बैठक की कार्रवाई को पंचायती राज विभाग द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों में आम ग्राम सभा के लिए 15 दिन के बजाय सात दिन में नोटिस देना होगा। विशेष ग्राम सभा के लिए 30 दिन के बजाय तीन दिन पहले नोटिस देना होगा। पंचायत में होने वाली बैठक के लिए भी सात दिन के बजाय तीन दिन में नोटिस देना होगा। पंचायती राज विभाग के नियमों के किए गए संशोधन के अनुसार अब पंचायत प्रधान आपदा के दौरान किए जाने वाले कार्यों के लिए मंजूरी पंचायत समीति के बजाय एसडीएम से लेंगे।
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Shantanu Roy
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