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New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट आज शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने दिल्ली पुलिस और बचाव पक्ष के वकील से स्पष्टीकरण के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
दिल्ली पुलिस ने इस साल 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में कथित घोषित अपराधी शावेज खान को गिरफ्तार करने से सरकारी कर्मचारियों को रोकने के लिए अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया गया था और 13 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि छह मामलों की जांच लंबित है और आरोपियों के खिलाफ पांच मामलों में मुकदमा चल रहा है।
इस बीच, आरोपियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने दो मामलों पर रोक लगा दी है और कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को अमानतुल्लाह खान को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। 13 फरवरी को ओखला से आप विधायक को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई थी और कोर्ट ने आप विधायक को जांच में शामिल होने के लिए कहा था।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान कोर्ट के विचारार्थ दाखिल किए, जिसमें ओखला विधायक ने कथित तौर पर शावेज खान की गिरफ्तारी में बाधा डाली थी। दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 10 फरवरी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को शावेज खान को गिरफ्तार करने के लिए इलाके में जाने से रोका था। शावेज खान को जामिया नगर थाने में दर्ज 2018 की एफआईआर में घोषित अपराधी और कथित तौर पर वांछित व्यक्ति घोषित किया गया था।
इससे पहले कोर्ट ने शावेज खान के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं करने और अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी उनके घोषित अपराधी (पीओ) का दर्जा रद्द नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान द्वारा बताए गए तथ्यों और शावेज खान द्वारा बताए गए तथ्यों में विरोधाभास है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ धारा 111 बीएनएस लगाई गई है, क्योंकि वह लगातार गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ 26 मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर, अमानतुल्लाह खान की ओर से अधिवक्ता रजत भारद्वाज, कौस्तुभ खन्ना और इरशाद खान ने दलीलें पेश कीं। दलील दी गई कि दिल्ली पुलिस पहले ही स्टेटस रिपोर्ट में बता चुकी है कि शावेज खान का पीओ स्टेटस जानबूझकर रद्द नहीं किया गया।
अधिवक्ताओं ने पूछा कि ऐसे में किसी व्यक्ति को पुलिस की हिरासत से भागने में मदद करने का सवाल ही कहां उठता है। आगे दलील दी गई कि धारा 111 सिर्फ अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करने के लिए लगाई गई है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 13 फरवरी को आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में पूछताछ करने को कहा था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा था कि 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में हुई घटना के दिन शावेज खान घोषित अपराधी था।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब मांगा था। वकील ने कहा कि आरोप है कि आवेदक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस टीम के काम में बाधा डाली और शावेज खान को भागने में मदद की। वकील ने कहा कि क्राइम ब्रांच की छह सदस्यीय टीम शावेज को गिरफ्तार करने के लिए इलाके में पहुंची थी। वकील ने कहा कि जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, वह घोषित अपराधी नहीं था और उसे जुलाई 2018 में कोर्ट ने जमानत दे दी थी। यह कहा गया कि शावेज को 30 जुलाई 2018 को अग्रिम जमानत दी गई थी और उसे बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण दिया गया था। वह 19 जुलाई, 2018 को जांच में शामिल हुआ था। 20 जुलाई, 2018 को आरोप पत्र दायर किया गया था और उस पर आरोप पत्र नहीं लगाया गया था।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि शावेज को हत्या के प्रयास के एक मामले में बरी कर दिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि 2017 के एक मामले में उसे चार दिन की कैद हुई थी, जिसमें उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था 2018 में दर्ज मामले में उसे 4 अप्रैल, 2018 को घोषित अपराधी घोषित किया गया था। वह जांच में शामिल हुआ, उसके बाद उसे 30 जुलाई, 2018 को अग्रिम जमानत दे दी गई। अदालत ने उस मामले के जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा था जिसमें शावेज कथित रूप से वांछित है। (एएनआई)
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