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Jawali. जवाली। ज्वाली क्षेत्र में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। ज्वाली पुलिस ने एक नशा तस्करी के आरोपी के उस मकान को ध्वस्त कर दिया, जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत नशे के नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से की गई।
पुलिस थाना ज्वाली में दर्ज एफआईआर संख्या 270/24 के तहत आरोपी बंटी उर्फ रवि कुमार, निवासी गांव भोल, के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी से जुड़ा हुआ था और इसी अवैध कमाई से उसने संपत्ति का निर्माण किया था। जांच के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि संबंधित मकान सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाया गया था। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की निशानदेही की और यह स्पष्ट किया कि यह निर्माण पूरी तरह अवैध है। इसके बाद प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की।
कार्रवाई के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। भारी पुलिस बल की निगरानी में अवैध ढांचे को गिराया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। डीएसपी ज्वाली बीरी सिंह ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि नशा तस्करी और उससे अर्जित संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार नशे के नेटवर्क को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई न केवल आरोपी के खिलाफ कानूनी कदम है, बल्कि क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक सख्त संदेश भी है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों में जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, ताकि अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई तरह की चर्चाएं थीं और उसके गतिविधियों पर संदेह जताया जा रहा था। अब मकान गिराए जाने के बाद क्षेत्र में प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के मामलों में केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है, ताकि इस अवैध कारोबार की आर्थिक जड़ को भी समाप्त किया जा सके। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति नशा तस्करी में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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