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शिमला। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। आयोग ने इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें आम लोगों और संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार कर संशोधित नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब पात्र उपभोक्ता रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकेंगे। यदि केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है, तो उसी माध्यम से किए गए आवेदन भी मान्य होंगे। इससे उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और आवेदन प्रक्रिया पहले से अधिक सरल होगी।
नए प्रावधानों में डिजिटल सोलर मीटरिंग कनेक्शन एग्रीमेंट को भी मान्यता देने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी यदि किसी सरकारी पोर्टल पर डिजिटल एग्रीमेंट उपलब्ध है, तो उसे अलग से भौतिक दस्तावेज जमा किए बिना स्वीकार किया जाएगा। हालांकि यदि कोई आवेदन ऑफलाइन प्राप्त होता है , तो वितरण लाइसेंसधारी उसे भी ऑनलाइन प्रणाली में अपलोड कर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। आयोग ने कहा है कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, उपभोक्ताओं को आसान सुविधा देने और आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने के उद्देश्य से यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इससे रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित संशोधन का मसौदा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति और संबंधित संस्थाएं निर्धारित समय के भीतर अपने सुझाव या आपत्तियां आयोग के सचिव को भेज सकते हैं। सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम संशोधन अधिसूचित किए जाएंगे।
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