उत्तराखंड
टोंस नदी पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने पर तीन इंजीनियर सस्पेंड
Gulabi Jagat
8 Aug 2026 9:52 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग (PWD) ने पुराने देहरादून-पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर नंदा की चौकी के पास टोंस नदी पर बने नए पुल की अप्रोच रोड (पुल तक जाने वाली सड़क) को हुए नुकसान के मामले में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत तीन इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। PWD सेक्रेटरी पंकज पांडे के आदेश पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर अमित कुमार त्यागी और जूनियर इंजीनियर नवीन गैरोला को इस घटना के बाद सस्पेंड किया गया।
देहरादून के प्रेमनगर (नंदा की चौकी) में टोंस नदी पर बने नए पुल को 28 जुलाई की सुबह भारी बारिश के कारण काफी नुकसान पहुंचा था। अप्रोच रोड और पुल का एक हिस्सा धंस गया था। यह पुल लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था और इसे जनता के लिए सिर्फ़ 16 दिन पहले, 12 जुलाई को ही खोला गया था। शुरुआती जांच में इस नुकसान की वजह तकनीकी कमियों और निर्माण कार्य की देखरेख में हुई लापरवाही को माना गया है।
राज्य सरकार द्वारा 7 अगस्त को जारी एक ऑफिस ऑर्डर के अनुसार, अप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने के बाद की गई शुरुआती जांच में कई गंभीर तकनीकी कमियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि डिज़ाइन कंसल्टेंट को नदी के डायवर्जन (बहाव की दिशा बदलने) के लिए डिज़ाइन तैयार करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि नदी के बहाव, नदी की तलहटी के क्रॉस स्लोप और नदी के घुमावदार स्वभाव को ध्यान में रखने की ज़रूरत के बावजूद, नदी ट्रेनिंग (नदी के बहाव को नियंत्रित करने) के लिए ज़रूरी उपाय नहीं किए गए।
इन कमियों के कारण, नदी का बहाव एक खास बिंदु पर केंद्रित हो गया, जिससे पुल के अबटमेंट (पुल के सिरे का आधार) के अपस्ट्रीम (बहाव की दिशा में ऊपर की ओर) हिस्से में भारी कटाव हुआ। इससे अप्रोच रोड के नीचे एक खाली जगह (कैविटी) बन गई, जिसके कारण आखिरकार सड़क ढह गई।
सरकार ने शुरुआती तौर पर इस घटना को सरकारी कामों के प्रति गंभीर लापरवाही और देखरेख में ढिलाई का मामला माना है। आदेश में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कुमार तकनीकी देखरेख, क्वालिटी कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन और अपने कर्तव्यों के समग्र निष्पादन से जुड़ी अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से निभाने में नाकाम रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए, उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली, 2003 के तहत राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में असिस्टेंट इंजीनियर अमित कुमार त्यागी और जूनियर इंजीनियर नवीन गैरोला को भी सस्पेंड किया गया है। इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सस्पेंशन की अवधि के दौरान, अधिकारियों को लागू वित्तीय नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) मिलेगा। सस्पेंशन के दौरान राजेश कुमार को देहरादून में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (Chief Engineer) के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
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