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पांच हजार लोग आईटीआर संग भरेंगे जुर्माना, यूं भारी भरकम होगा जुर्माना
मुरादाबाद न्यूज़: कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक जिन लोगों ने अपना आईटीआर नहीं भरा वह अब सरकार की तरफ से लागू की गई नई व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं. उन्हें भारी भरकम जुर्माना चुकाकर आईटीआर यू भरना होगा.
मुरादाबाद के करीब पांच हजार लोग आईटीआर यू फाइल करने के दायरे में आ गए हैं. जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के गौरव गुप्ता ने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष से सरकार की ओर से यह व्यवस्था लागू की गई है. इस सुविधा का लाभ उठाकर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आईटीआर यू भरे जा सकेंगे. बैंक से लोन प्राप्त करने आदि उद्देश्यों के लिए वर्तमान के साथ ही पिछले कर निर्धारण वर्षों का आईटीआर फाइल होना अनिवार्य है इसी के चलते वह सभी लोग पेनाल्टी के रूप में बड़ी धनराशि चुकाकर आईटीआर यू भरने को बाध्य होंगे जिन्होंने किन्हीं कारणों के चलते निर्धारित समय सीमा में अपना आईटीआर फाइल नहीं किया था. संबंधित पोर्टल चालू होने पर ही आईटीआर यू भरा जा सकेगा. रिफंड का हक पाने को यह सहूलियत इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी.
पुराने कर निर्धारण वर्ष का आईटीआर इसके बीतने के 12 महीने के अंदर भरने पर 25 फीसदी टैक्स व ब्याज, जबकि 12 महीने से अधिक समय बाद भरने पर 50 फीसदी टैक्स व ब्याज देय होगा.