उत्तर प्रदेश

रायबरेली कोर्ट में राहुल गांधी पर आरोप, सुनवाई 12 December को

Gulabi Jagat
6 Dec 2025 6:55 PM IST
रायबरेली कोर्ट में राहुल गांधी पर आरोप, सुनवाई 12 December को
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Rae Bareli, रायबरेली। नेहरू नगर, बेंगलुरु निवासी एस विग्नेश शिशिर ने एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश और भारतीय दोहरी नागरिकता है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सांसद के रूप में फर्जी और कूटरचित पासपोर्ट बनाए रखे हैं और शत्रु देश को संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं प्रदान की हैं।
इस मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. विवेक कुमार ने इसे प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज करते हुए थाना कोतवाली नगर रायबरेली से आख्या मांगी थी। शुक्रवार को कोतवाली नगर पुलिस ने कोर्ट में अपनी आख्या प्रस्तुत की। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिसमें याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित रहे।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कई कागजात और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। मामले की सुनवाई दो घंटे से अधिक समय तक चली। कोर्ट ने सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। एस विग्नेश शिशिर ने अपने आवेदन में यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की गतिविधियां संवैधानिक और कानूनी दायरे के खिलाफ हैं। उन्होंने कोर्ट से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई की मांग की।
कोतवाली नगर पुलिस ने कोर्ट में अपनी आख्या में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जानकारी दी और आवश्यक तथ्य प्रस्तुत किए। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल जांच जारी रखने की बात कही है। मामले की सुनवाई में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोर्ट परिसर में पुलिस बल तैनात रहा और याचिकाकर्ता तथा उनके अधिवक्ता को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि तय की है। इस दौरान याचिकाकर्ता के दावे और दस्तावेजों की जांच की जाएगी और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इस प्रकरण में मुख्य बिंदु दोहरी नागरिकता, फर्जी पासपोर्ट और संवेदनशील सूचनाओं के कथित प्रावधान से संबंधित हैं। कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह मामला राजनीतिक महत्व का है और आगामी सुनवाई में दोनों पक्षों के दावे और सबूतों की जांच महत्वपूर्ण होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों को कानूनी अधिकारों का पालन करते हुए सुनवाई में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार, राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच और सुनवाई का सिलसिला अब 12 दिसंबर से आगे बढ़ेगा, जिससे इस मामले की कानूनी दिशा स्पष्ट होगी।
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