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अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों को भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मिली

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिवंगत माफिया-नेता अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों को शनिवार को पुलिस कस्टडी और सुरक्षा में अपने भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दी है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सैयद सफदर अली काज़मी ने गुरुवार को ANI को बताया, "अली अहमद और मोहम्मद उमर के लिए पुलिस सुरक्षा में इलाहाबाद में अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के DGP को निर्देश दिया है कि वे इस दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन पर नज़र रखने के लिए एक सीनियर पुलिस अधिकारी को नियुक्त करें।"
जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की बेंच ने मोहम्मद उमर और अली अहमद को पैरोल दी और उन्हें अपने छोटे भाई एहज़ाम अहमद और बुआ परवीन कुरैशी से मिलने की इजाज़त दी; यह मुलाकात ऐसी जगह होगी जिसे राज्य के अधिकारी तय करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि अंतिम संस्कार और परिवार के चार सदस्यों के बीच मुलाकात पूरी होने के बाद, पुलिस अधिकारी उन्हें वापस उनकी संबंधित जेलों में ले जाएंगे।पैरोल के दौरान, उन्हें किसी भी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने या मीडिया से बात करने, और अंतिम संस्कार के अलावा किसी भी जुलूस में शामिल होने की अनुमति नहीं है। अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू की मौत झांसी के पूंछ पुलिस स्टेशन इलाके में हाईवे पर एक गाड़ी दुर्घटना में हो गई थी; तेज़ रफ़्तार गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ने से तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
झांसी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) के अनुसार, यह घटना तब हुई जब तेज़ रफ़्तार गाड़ी सड़क के किनारे बने मीडियन से टकरा गई। टक्कर में अबान और उनके साथी सोनू दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। स्थानीय अस्पताल में मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा पोस्टमार्टम पूरा किए जाने के बाद अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू के शवों को प्रयागराज वापस लाया गया।





