तेलंगाना

Telangana HC ने फीस में गड़बड़ी से परेशान इंटर के स्टूडेंट्स के लिए हॉल टिकट जारी करने का आदेश दिया

nidhi
24 Feb 2026 9:22 AM IST
Telangana HC ने फीस में गड़बड़ी से परेशान इंटर के स्टूडेंट्स के लिए हॉल टिकट जारी करने का आदेश दिया
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स्टूडेंट्स के लिए हॉल टिकट जारी करने का आदेश दिया

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार, 23 फरवरी को कई इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को राहत दी, जिन्हें फीस जमा करने के मामले में चल रहे इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन-2026 में शामिल होने से रोक दिया गया था। कोर्ट ने तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) को बिना देर किए उनके हॉल टिकट जारी करने का निर्देश दिया।

जस्टिस ईवी वेणुगोपाल ने प्रभावित स्टूडेंट्स द्वारा दायर कई रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन कैंडिडेट्स ने अपने-अपने कॉलेजों को अपनी एग्जामिनेशन फीस पहले ही दे दी है, उन्हें सिस्टम में टेक्निकल खराबी के लिए पेनल्टी नहीं दी जा सकती।
कोर्ट को बताया गया कि हालांकि स्टूडेंट्स ने अपने इंस्टीट्यूशन को तय फीस दे दी थी, लेकिन कॉलेजों और TSBIE के बीच ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस में गड़बड़ी के कारण पेमेंट बोर्ड को सफलतापूर्वक ट्रांसफर नहीं हो पाए।
इस गड़बड़ी के कारण, बोर्ड ने हॉल टिकट बनाने से मना कर दिया, जिससे स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए। पिटीशनर्स की दलीलें
सुनवाई के दौरान, पिटीशनर्स की तरफ से पेश वकील ने कहा कि स्टूडेंट्स ने सभी फॉर्मल ज़रूरतें पूरी कर ली हैं और कॉलेजों या ऑनलाइन सिस्टम की तरफ से किसी भी तरह की चूक की वजह से उन्हें उनके एकेडमिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
इस दलील को मानते हुए, जस्टिस वेणुगोपाल ने फैसला सुनाया कि इंस्टीट्यूशन्स की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल गलतियाँ स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम देने से मना करने का आधार नहीं हो सकतीं।
कोर्ट ने प्रैक्टिकल एग्जाम छूटने के मुद्दे पर भी बात की, यह देखते हुए कि इसी टेक्निकल खराबी की वजह से स्टूडेंट्स उनमें शामिल नहीं हो पाए। इसलिए, कोर्ट ने बोर्ड को प्रभावित कैंडिडेट्स के लिए बाद में स्पेशल प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित करने का निर्देश दिया।
मामले को आगे की कार्रवाई के लिए 26 मार्च, 2026 तक के लिए टाल दिया गया है।

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