आंध्र प्रदेश

Andhra: सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला लड्डू पर SIT रिव्यू की अर्जी खारिज की

nidhi
24 Feb 2026 9:00 AM IST
Andhra: सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला लड्डू पर SIT रिव्यू की अर्जी खारिज की
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तिरुमाला लड्डू पर SIT रिव्यू की अर्जी खारिज की
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें तिरुमाला लड्डू विवाद पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट का रिव्यू करने के लिए एक मेंबर वाली कमेटी बनाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानों की भी आलोचना की गई थी।
CJI सूर्यकांत ने कहा, “ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव जांच को उन क्रिमिनल कार्रवाई के साथ ओवरलैपिंग नहीं कहा जा सकता, जिसके कारण चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या ओवरलैपिंग नहीं है, और जांच और पूछताछ का दायरा, अच्छी तरह से तय होने के कारण, दिखाता है कि याचिकाकर्ता की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं है। दोनों प्रोसेस को कानून के अनुसार सख्ती से जारी रहने दें,” कोर्ट ने कहा। स्वामी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का यह कदम SIT के अधिकार को कमज़ोर करता है, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा बांटे गए लड्डुओं से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच के लिए बनाया था।
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