Hyderabad में कार्रवाई: सेहत से जुड़े नियमों के उल्लंघन के कारण अवैध चॉकलेट यूनिट का भंडाफोड़

Hyderabad : हैदराबाद पुलिस की H-FAST टीम ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और हबीबनगर पुलिस के साथ मिलकर शहर में चॉकलेट बनाने वाली एक गैर-कानूनी यूनिट का भंडाफोड़ किया और इसके मालिक को फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करके प्रोडक्ट बनाने और बेचने के आरोप में पकड़ा।हैदराबाद पुलिस की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, अधिकारियों ने हैदराबाद के पुराने मल्लेपल्ली इलाके के सीतारामबाग में चॉकलेट बनाने वाली यूनिट पर छापा मारा, जहाँ कथित तौर पर ज़रूरी फूड सेफ्टी नियमों का पालन किए बिना प्रोडक्ट बनाए, रीपैक और बेचे जा रहे थे।
जांच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि कई चॉकलेट प्रोडक्ट बिना ज़रूरी लेबलिंग जानकारी (जैसे बनाने की तारीख, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और 'बेस्ट-बिफोर' डेट) के बेचे जा रहे थे।
टीम ने बनाने की प्रक्रिया में एक्सपायर हो चुके फ्लेवर, एसेंस, कलरिंग एजेंट और अन्य सामग्री के स्टोरेज और संदिग्ध इस्तेमाल का भी पता लगाया। अन्य उल्लंघनों में प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर पुराने FSSAI लाइसेंस की जानकारी का इस्तेमाल, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड न रखना और खाना बनाने/संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का न होना शामिल था।
रिलीज़ में बताया गया है कि छापे के दौरान अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में चॉकलेट प्रोडक्ट ज़ब्त किए, जिनमें कैरामेल चॉकलेट के 20 बॉक्स (200 किग्रा), चोको बॉल्स के 2 कार्टन (20 किग्रा), चॉकलेट स्टिक्स के 3 कार्टन, मार्शमैलो और जुजुबी के 40 बॉक्स, क्रैनबेरी चॉकलेट के 32 पीस, पान चॉकलेट के 22 पीस और काजू चॉकलेट के 18 पीस शामिल थे।
अधिकारियों ने चार पैनिंग मशीनें, दो चॉकलेट मेल्टिंग मशीनें और बड़ी मात्रा में संदिग्ध एक्सपायर हो चुके फ्लेवर, रंग और फूड एडिटिव्स भी ज़ब्त किए।
ज़ब्त की गई सामग्री और आरोपी को हबीबनगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 275 के तहत क्राइम नंबर 145/2026 में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।





