
हैदराबाद: साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (CMC) ने एक टाउन प्लानिंग बिल्डिंग ऑफिसर (TPBO) को सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप है कि वे गचीबोवली के अंजैया नगर में सात मंज़िला इमारत के गैर-कानूनी निर्माण को रोकने में नाकाम रहे। यह इमारत 22 अगस्त को ढह गई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी।
22 अगस्त को जारी एक आदेश में, CMC कमिश्नर जी. श्रीजना ने सर्कल 50, माधापुर के TPBO यू. संतोष कुमार को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।
आदेश में कहा गया है कि H.No.1-60/113/135/1 पर बनी जो इमारत ढही, वह गैर-कानूनी थी। इसमें ग्राउंड फ्लोर, छह ऊपरी मंज़िलें और एक पेंटहाउस था। आदेश के मुताबिक, अधिकारी इस गैर-कानूनी निर्माण को रोकने में नाकाम रहे, जिसके कारण लोगों की जान गई और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ।
CMC ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की योजना है और वे इस कार्रवाई के पूरा होने तक सस्पेंड रहेंगे।
अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कमिश्नर की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय न छोड़ें। उन्हें नियमों के तहत गुज़ारा भत्ता (subsistence allowance) दिया जाएगा।





