Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने कुड्डालोर के कलेक्टर को वडालूर में सत्य ज्ञानसाबाई की भूमि की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है, जिस पर लंबे समय से अतिक्रमण किया गया है। समिति में मानव संसाधन एवं सीई तथा राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, तथा यह कार्य एक महीने में पूरा करना होगा। न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार तथा एस सौंथर की विशेष पीठ ने सत्य ज्ञानसाबाई परिसर में वल्लालर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा कि संत वल्लालर के स्थान पर श्रद्धालुओं तथा आगंतुकों के लिए बुनियादी ढांचे तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को रोकना बुद्धिमानी नहीं है।
बहस के दौरान यह प्रस्तुत किया गया कि सत्य ज्ञानसाबाई की 106 एकड़ भूमि में से अब केवल 71 एकड़ भूमि ही उपयोग में है तथा शेष भूमि पर व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। एचआरएंडसीई का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष सरकारी वकील एनआरआर अरुण ने अदालत को बताया कि 1938 में जब विभाग ने सत्य ज्ञानसाबाई को अपने अधीन लिया था, तब केवल 71 एकड़ जमीन उपलब्ध थी। एक अतिक्रमणकारी से 6.5 एकड़ जमीन वापस लेने के लिए कदम उठाए गए थे, लेकिन मुकदमेबाजी के कारण कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकी। अदालत ने विशेष टीम को शेष जमीन की पहचान करने और उसे वापस लेने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील एन सुरेश की इस दलील का जिक्र करते हुए कि तीन एकड़ जमीन पर केंद्र के निर्माण से पेरुवेली (स्थान) से “जोती” का दृश्य समाप्त हो जाएगा, पीठ ने कहा कि यदि अतिक्रमण वाली जमीन वापस ले ली जाती है, तो पेरुवेली का विस्तार हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप केंद्र के निर्माण के लिए जगह की कमी नहीं होगी। एटीआर में सड़क: केंद्र, तमिलनाडु से जवाब मांगा चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को तीन सप्ताह के भीतर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व (एटीआर) के अंदर सड़क बनाने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में दावा किया गया कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र और पशु आवास प्रभावित होंगे।