
x
Tamil Nadu तमिलनाडु: मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने "कोल्ड्रिफ" कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस आदेश के तहत 1 अक्टूबर से तमिलनाडु में इस कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चेन्नई स्थित एक कंपनी इस सिरप का निर्माण करती है।
अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिनों में पड़ोसी कांचीपुरम जिले के सुंगुवरछत्रम स्थित इस दवा कंपनी की निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया और नमूने एकत्र किए गए। उन्होंने बताया कि कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी को दवाइयाँ सप्लाई करती है। उन्होंने बताया कि "डायएथिलीन ग्लाइकॉल" रसायन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए नमूनों को सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। बच्चों की मौतों का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें निर्देश दिया गया कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाइयाँ न दी जाएँ।
TagsTamil Naduकोल्ड्रीफकफ सिरपबिक्रीप्रतिबंध Tamil NaduColdreefcough syrupsaleban जनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





