तमिलनाडू

शिक्षा का अधिकार अधिनियम: प्राइवेट स्कूलों को स्टूडेंट की जानकारी देने के लिए समय बढ़ा दिया गया

Kavita2
15 Oct 2025 9:10 AM IST
शिक्षा का अधिकार अधिनियम: प्राइवेट स्कूलों को स्टूडेंट की जानकारी देने के लिए समय बढ़ा दिया गया
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Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 25 परसेंट रिज़र्वेशन के तहत एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की डिटेल्स फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल्स इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल्स प्रिंसिपल्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मद्रास हाई कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब स्टूडेंट्स को 25 परसेंट रिज़र्वेशन दें। प्राइवेट स्कूलों के डायरेक्टर ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि इस रिज़र्वेशन के तहत एडमिशन लेने वाले गरीब स्टूडेंट्स की डिटेल्स 17 अक्टूबर तक जमा कर दी जाएं।

पिछले सालों के उलट, तमिलनाडु सरकार ने इस साल 25 परसेंट रिज़र्वेशन के लिए एडमिशन को लेकर कोई अनाउंसमेंट जारी नहीं किया है। इस वजह से, कुछ स्कूलों ने इस रिज़र्वेशन के तहत एडमिशन नहीं भरे हैं। इसलिए, यह कहा गया कि स्टूडेंट्स से 25 परसेंट रिज़र्वेशन के तहत एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की डिटेल्स जमा करने के लिए कहना सही नहीं है।

ये मामले मंगलवार को जस्टिस जी.के. इलैंडिरियन के सामने सुनवाई के लिए आए। उस समय सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल चीफ एडवोकेट जे. रवींद्रन ने कहा कि केंद्र सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 25 परसेंट रिजर्वेशन को ठीक से लागू करने के लिए काफी फंड नहीं दिया है। इसलिए सर्कुलर जारी करने में देरी हुई।

राज्य भर के 7,717 स्कूलों में 25 परसेंट रिजर्वेशन के तहत 81,000 से ज्यादा गरीब स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया है।

अब उन स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस प्राइवेट स्कूलों को देने के मकसद से लिस्ट मांगी गई है। उन्होंने दलील दी कि संबंधित स्कूल देर से जारी सर्कुलर के खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन ऐसा नहीं कर सकतीं।

सरकार की दलील मानते हुए जज ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों ने पहले ही 25 परसेंट रिजर्वेशन के तहत एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस की मांग करते हुए केस फाइल कर दिए हैं। सरकार ने अब वह रकम देने के मकसद से यह सर्कुलर जारी किया है।

इसलिए, उन्होंने स्टूडेंट्स की डिटेल्स जमा करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।

उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूल इस बीच के समय में नए स्टूडेंट्स को एडमिशन न दें।

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