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Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ में एक ओर जहां फसल बुवाई के दौरान किसानों को यूरिया खाद के बैग नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यहां यूरिया का अवैध भंडारण किया जा रहा था। यह स्थान जिला मुख्यालय के समीप ओछड़ी में था। जिला कलेक्टर एवं सदर थाना चित्तौड़गढ़ को मिली सूचना के आधार पर ओछड़ी स्थित एक गोदाम में यूरिया के अवैध भंडारण की जांच के लिए टीम भेजी गई। इस दौरान टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के निर्देश पर उर्वरक निरीक्षकों एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई। यह टीम गोदाम की जांच करने मौके पर पहुंची। यहां जांच में गोदाम का स्वामित्व सत्यनारायण जागेटिया के पास पाया गया।
इसे हरीश मीना निवासी जालिया तहसील निम्बाहेड़ा को किराए पर दे रखा था। टीम की छापेमारी के दौरान हरीश मीना से यूरिया भंडारण के संबंध में लाइसेंस, क्रय बिल एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। लेकिन उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया गया। इसके बाद कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 1980 बैग यूरिया जब्त किया।
गोदाम से जब्त यूरिया के नमूने लेकर राजकीय अधिसूचित उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। इस मामले में सदर थाने चित्तौड़गढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस संयुक्त कार्रवाई में संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार जागा, कृषि अधिकारी अंशु चौधरी, ज्योति प्रकाश सिरोया (पीपी), गोपाल लाल धाकड़ (सामान्य), डॉ. शिवांगी जोशी (फसल), कृषि पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार यादव एवं सदर थाने के पुलिस उपनिरीक्षक हिम्मत सिंह आदि अधिकारी मौजूद थे।
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