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Punjab पंजाब: फ़िरोज़पुर के अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट अमित सरीन ने एक विशेष आदेश जारी कर फ़िरोज़पुर ज़िले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने, ढोल बजाने और अन्य शोर मचाने वाले उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट के अनुसार, ज़िले में हुक्का बार के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही सेना के हथियार भंडारण क्षेत्र के 1,000 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने और पटाखे बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने एक विशेष आदेश जारी कर नेकनीयत ग्रामीणों से ग्रामीण बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, नहर के किनारों, सतलुज नदी के पुलों और विशेष रूप से बिजली ग्रिड, सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइनों और ट्रांसफार्मरों पर 24 घंटे सुरक्षा बनाए रखने का आग्रह किया है।
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट ने फ़िरोज़पुर ज़िले के सभी मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल के मालिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने फिरोजपुर के निवासियों से अपने किरायेदारों और प्रवासी मजदूरों के नाम और पते निकटतम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने का भी आग्रह किया।
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