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Punjab पंजाब: इस बार दिवाली और अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने को लेकर प्रशासन द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। इसके अलावा, क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक, और गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर अधिकृत लाइसेंस प्राप्त दुकानों के अलावा किसी भी स्थान पर पटाखे संग्रहीत नहीं किए जा सकते। यह आदेश 7.11.2025 तक लागू रहेगा। साथ ही, साइलेंस ज़ोन (अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के पास) में किसी भी समय पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, सुच्ची पिंड की सीमा के भीतर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में पटाखे नहीं फोड़ेंगे।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के रूप में आयातित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लाइसेंसधारी को दुकान पर बिक्री के लिए केवल लाइसेंस प्राप्त फैक्ट्री या कंपनी से ही पटाखे खरीदने की अनुमति होगी। लाइसेंसधारी केवल ग्रीन पटाखे ही बेच सकेगा। आदेशों के अनुसार, तार आदि जैसे जुड़े हुए पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध है, जो बड़े पैमाने पर वायु, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या पैदा करते हैं। लाइसेंसधारी विदेशी मूल के पटाखे न तो रखेगा, न ही प्रदर्शित करेगा और न ही बेचेगा।
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