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Punjab पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशानुसार, पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने एक खुफिया अभियान में पाकिस्तान से जुड़े एक सीमा पार हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शनिवार को बताया कि इस अभियान में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से आठ अत्याधुनिक पिस्तौलें बरामद की गईं।
गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान महेश उर्फ आशु मसीह और अंग्रेज सिंह (दोनों तरनतारन के मढ़ी मेघा गाँव के निवासी) और अर्शदीप सिंह (तरनतारन के भिखीविंड के निवासी) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि बरामद हथियारों में तीन 9एमएम पिस्तौल और पाँच .30 बोर की पिस्तौलें मैगज़ीन के साथ शामिल हैं। इसके अलावा, पुलिस ने उनकी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली, जिसका इस्तेमाल हथियारों की खेप ले जाने के लिए किया जा रहा था।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों ने एक पाकिस्तानी हथियार तस्कर के निर्देश पर काम किया था, जो ड्रोन के ज़रिए सीमा पार अवैध सामग्री भेज रहा था। यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपराधियों और गैंगस्टरों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति कर रहे थे।
कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सीआई अमृतसर को भारत-पाक सीमा से अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद होने की विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसे तरनतारन के थाना खालरा के गाँव मढ़ी कंबोके क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से सीमा पार ले जाया जा रहा था। त्वरित कार्रवाई करते हुए, सीआई अमृतसर की पुलिस टीम ने अमृतसर ग्रामीण के गाँव भूस के पास तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया और अवैध हथियारों की खेप बरामद की, जिसे वे अमृतसर के घरिंडा क्षेत्र में अगली पार्टी को देने जा रहे थे।
डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महेश उर्फ आशु मसीह और अंग्रेज सिंह पहले भी पुलिस स्टेशन एसएसओसी अमृतसर में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों में वांछित थे, जिसमें पाँच पिस्तौल बरामद की गई थीं। इस मामले में आगे की जाँच जारी है ताकि इस नेटवर्क के पीछे और पीछे के संबंधों का पता लगाया जा सके और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। इस संबंध में, एफआईआर संख्या 59 को 11-10-2025 को पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25, 25 (1) (ए) और 25 (1) (बी) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 61 (2) के तहत दर्ज किया गया है।
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