पंजाब

मनीष तिवारी बोले, परिसीमन का फायदा मध्य भारत को मिलेगा

Gulabi Jagat
9 Aug 2026 4:46 PM IST
मनीष तिवारी बोले, परिसीमन का फायदा मध्य भारत को मिलेगा
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चंडीगढ़: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार को प्रस्तावित परिसीमन बिल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे न तो उत्तर भारत, न दक्षिण भारत और न ही पूर्वोत्तर को कोई फ़ायदा होगा; इसका मुख्य फ़ायदा मध्य भारत को मिलेगा। चंडीगढ़ में तिवारी ने कहा कि भारत की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां मुख्य रूप से उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन क्षेत्रों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देश में उनका राजनीतिक महत्व कम हो रहा है।

तिवारी ने कहा, "यह परिसीमन उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर के हित में नहीं है। इससे मुख्य रूप से मध्य भारत को फ़ायदा होगा।"उन्होंने कहा, "भारत की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में केंद्रित हैं। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन क्षेत्रों और राज्यों को यह न लगे कि भारत के परिदृश्य में उनका राजनीतिक महत्व कम हो रहा है।"महिलाओं के आरक्षण पर तिवारी ने कहा कि सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करके इस प्रावधान को लागू कर सकती है।उन्होंने कहा, "आप महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें और 543 सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करें। लेकिन लोकसभा सिर्फ़ 543 सदस्यों से नहीं चलती। क्या संख्या बढ़ाकर 850 करने से आप इसे चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस जैसा बनाना चाहते हैं?"परिसीमन बिल के लिए शिरोमणि अकाली दल के समर्थन पर प्रतिक्रिया देते हुए तिवारी ने कहा कि पार्टी अपना फ़ैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित प्रक्रिया के प्रति अपना विरोध दोहराया।

उन्होंने कहा, "यह उनका अपना फ़ैसला है। हालाँकि, मेरा मानना ​​है कि यह परिसीमन न तो पंजाब और न ही उत्तर भारत के हित में है।"ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब सरकार 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लागू करने पर ज़ोर दे रही है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना है।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया था, लेकिन संविधान (131वां संशोधन) बिल के 17 अप्रैल को लोकसभा में गिर जाने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। यह बिल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का संवैधानिक रूप से आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर सका था। इस बिल में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और लोकसभा में परिसीमन लागू करने का प्रस्ताव था।

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