पंजाब

Jagdish Singh Bhola समेत 17 अन्य को 6,000 करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी मामले में दोषी पाया गया

Gulabi Jagat
30 July 2024 3:03 PM GMT
Jagdish Singh Bhola समेत 17 अन्य को 6,000 करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी मामले में दोषी पाया गया
x
mohaliमोहाली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जगदीश सिंह भोला और 17 अन्य को लगभग 6,000 करोड़ रुपये के बड़े ड्रग तस्करी मामले में दोषी पाया । मार्च 2013 में सामने आया यह मामला कनाडा के एनआरआई अनूप सिंह कहलों की पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। बर्खास्त डीएसपी भोला को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने प्रमुख हस्तियों के खिलाफ अपने आरोपों से विवाद खड़ा कर दिया था। अदालत ने भोला को सह-आरोपी मनप्रीत, सुखराज, सुखजीत सुख और मनिंदर के साथ दस साल कैद की सजा सुनाई है। भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर को तीन साल की सजा मिली है।
23 आरोपियों में से चार की मौत हो चुकी है और दो को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। इस मामले ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें भोला के दावों में राजनेता बिक्रम सिंह मजीठिया सहित कई हाई-प्रोफाइल व्यक्ति शामिल हैं। उसके खुलासे के आधार पर अधिकारियों ने अमृतसर की एक दवा कंपनी से जुड़े नेताओं बिट्टू औलाख और जगदीश सिंह चहल से भी पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार किया। इस मामले ने क्षेत्र में ड्रग तस्करी के गहरे मुद्दे और प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता को उजागर किया है।
यह जांच पंजाब के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज आठ अलग-अलग एफआईआर के आधार पर वर्ष 2013 में कार्यालय द्वारा शुरू किए गए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इस मामले में लगभग 95 करोड़ रुपये की संपत्ति और संपत्ति भी अनंतिम रूप से कुर्क की गई है। ईडी द्वारा अब तक किसी एक मामले में दोषी ठहराए गए आरोपियों की संख्या के मामले में यह सबसे बड़ा दोषसिद्धि आदेश है। (एएनआई)
Next Story