ओडिशा
Odisha सरकार योग्य दुल्हनों को 51,000 रुपये की विवाह सहायता देगी, जानें कौन कर सकता है आवेदन
Gulabi Jagat
6 Dec 2025 12:22 AM IST
x
Bhubaneswar, भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवाह, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में, गरिमा, सांस्कृतिक सम्मान और कानूनी अनुपालन के साथ संपन्न हों।
दिशानिर्देश के अनुसार, राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्र वधुओं को कुल 51,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। इसमें 35,000 रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, 10,000 रुपये विवाह उपहार किट (साड़ी, चूड़ियाँ, पायल, बिछिया) और 6,000 रुपये सामुदायिक विवाह आयोजन के लिए सहायता शामिल है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न आय वाले परिवारों को सम्मानजनक विवाह कराने में सहायता प्रदान करना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को रोकना, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना तथा विवाह का कानूनी एवं समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना है।
कौन आवेदन कर सकता है?
ओडिशा के निवासी: वर और वधू दोनों को ओडिशा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
प्रथम विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह भी पूर्णतः योग्य है।
प्रत्येक परिवार से केवल एक ही पात्र महिला को सहायता मिल सकती है। किसी भी परिवार को किसी अन्य राज्य या केंद्रीय योजना से विवाह सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
आयु पात्रता:
दुल्हन: 18–35 वर्ष
दूल्हा: 21-35 वर्ष
प्राथमिकता क्रम (जब आवेदन जिला कोटा से अधिक हो):
पुनर्विवाह चाहने वाली विधवाएँ, विकलांग व्यक्ति (PwDs)
पीवीटीजी, अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी)
निम्न आय वाले परिवारों के आवेदक
अन्य पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर
कवरेज और अवधि:
ओडिशा के सभी जिलों में लागू।
2025-2026 से 2029-2030 तक परिचालन।
आवेदनों को जिला बजट की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
पात्र दम्पतियों को निर्धारित जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों के समक्ष भौतिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
एजेंसियां निम्नलिखित कार्य करेंगी:
पात्रता सत्यापित करें
सहायक दस्तावेज़ों की जाँच करें
रिकॉर्ड बनाए रखें
अंतिम अनुमोदन के लिए मामलों को जिला स्तरीय समिति (सुभद्रा के अंतर्गत) को अग्रेषित करना
आईएएस अधिकारियों और जिला प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे समारोहों में सांस्कृतिक परंपराओं का पालन सुनिश्चित करें, गरिमा बनाए रखें और अनिवार्य पंजीकरण सहित सभी कानूनी मानदंडों को बनाए रखें।
Tagsओडिशा सरकारयोग्य दुल्हनविवाह सहायताआवेदनजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





