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मध्य प्रदेश
MP News :पुलिस टेंट में आग लगाने वाले शख्स को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सज़ा
Sarita
18 Dec 2025 9:40 AM IST

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MP News : छतरपुर बस स्टैंड के पास एक मस्जिद की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के टेंट में आग लगाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में, छतरपुर जिले के पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को आरोपी को दोषी ठहराया और उसे पांच साल की कड़ी कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई।
अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह, हेड कांस्टेबल नेतराम और कांस्टेबल अंकित को छतरपुर बस स्टैंड पर स्थित मस्जिद की सुरक्षा के लिए हथियारों के साथ ड्यूटी पर लगाया गया था। पुलिसकर्मियों के आराम के लिए एक टेंट लगाया गया था। 23 मार्च, 2025 की रात करीब 1:45 बजे, हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह ड्यूटी पर थे, जबकि अन्य दो कांस्टेबल टेंट के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान टेंट के पीछे से गाली-गलौज की आवाज़ सुनाई दी। जांच करने पर कोई नहीं मिला, लेकिन जब हेड कांस्टेबल सामने लौटे, तो उन्होंने देखा कि टेंट के पीछे से आग की लपटें उठ रही हैं।
दोनों कांस्टेबलों को तुरंत जगाया गया और टेंट के अंदर का सामान बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक टेंट में रखे बैग, कपड़े, दस्तावेज़, सरकारी संपत्ति और एक SLR राइफल, साथ ही अन्य सामान आग से जलकर खराब हो गए थे। जांच के दौरान, एक साइट प्लान तैयार किया गया और नुकसान के आकलन रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 55,450 रुपये का नुकसान पाया गया। मौके से बचे हुए कारतूस और खाली खोखे भी ज़ब्त किए गए।
मुकदमे के बाद, अदालत ने आरोपी, धनाराम आदिवासी, निवासी दुल्हादेव मोहल्ला, गढ़ीमलहरा को BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 326(G) के तहत पांच साल की कड़ी कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 4 के तहत भी पांच साल की कड़ी कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
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