कर्नाटक
केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद Siddaramaiah ने निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की
Gulabi Jagat
28 Sep 2024 8:24 AM GMT
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Bengaluru बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की है। बेंगलुरु कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और अन्य नेताओं के खिलाफ अब समाप्त हो चुके चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित तौर पर पैसे ऐंठने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कर्नाटक बीजेपी पर निशाना साधा और सवाल किया कि वे सीतारमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कब शुरू करेंगे और कथित "घोटाले" के सिलसिले में उनका इस्तीफा कब मांगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच की गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता एचडी कुमारस्वामी का भी इस्तीफा होना चाहिए। मैसूर जिला प्रगति समीक्षा बैठक के बाद कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अदालत ने चुनावी बांड घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
कर्नाटक भाजपा के नेता उनके इस्तीफे के लिए कब प्रदर्शन और मार्च करेंगे? अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। कुमारस्वामी, जो जमानत पर हैं, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद कुमारस्वामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से उनके और निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या चुनावी बांड का पैसा उनके "व्यक्तिगत खाते" में गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री मेरा और निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांग रही हैं? हां, अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है, लेकिन क्या चुनावी बांड का पैसा उनके व्यक्तिगत खाते में गया? उन्हें क्यों इस्तीफा देना चाहिए और मुझे क्यों इस्तीफा देना चाहिए?" इससे पहले शुक्रवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने चुनावी बांड के जरिए कथित तौर पर पैसे ऐंठने के लिए निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के आदर्श अय्यर द्वारा जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत में दायर याचिका के मद्देनजर आया, जिसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद, अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को मंत्री के खिलाफ चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली के अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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