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Jharkhand झारखंड : झारखंड के गुमला जिले में हाथियों के आतंक के चलते प्रशासन ने धारा 143 लागू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि पांच गांवों में हाथियों के हमले से लोगों को बचाने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारी के अनुसार, इन ग्रामीण इलाके में 18 हाथियों का एक झुंड घूम रहा है। उन्होंने बताया कि गुमला के अनुमंडल अधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह जारी 30 जनवरी से 15 फरवरी तक भरनो थाना क्षेत्र के सुपा, मालगांव, मोरगांव, बुढीपाट और महुआटोली गांवों में प्रभावी रहेगी।
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