
Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला-खरसावां जिले में संजय नदी पर बने पुल के एप्रोच रोड निर्माण में हो रही लंबे समय से देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि 18 अगस्त 2026 तक हर हाल में एप्रोच रोड का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। मामला सरायकेला से जुड़ा हुआ है, जहां वर्ष 2013 में लगभग 120 मीटर लंबा आरसीसी पुल बनकर तैयार हो गया था, लेकिन एप्रोच रोड का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसके कारण करोड़ों की लागत से बना यह पुल पिछले 13 वर्षों से उपयोग में नहीं आ पाया है और जनता के लिए बेकार साबित हो रहा है।
इस मामले में झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश द्वारा जनहित याचिका (WP-PIL No. 4292/2024) दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक लापरवाही और अफसरशाही की सुस्ती के कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे पैरवी कर रहे हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पहले भी कई बार समय सीमा तय की गई थी। 7 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने विभाग को 15 दिसंबर 2025 तक काम पूरा करने का आदेश दिया था। लेकिन तय समय में कार्य पूरा नहीं हुआ। इसके बाद विभाग ने 28 फरवरी 2026 तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया, जो फिर से पूरा नहीं किया गया।
इस पर मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर लापरवाही का मामला है। अदालत ने प्रधान सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थल निरीक्षण करने का आदेश दिया है और स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में 18 अगस्त 2026 तक निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के भी निर्देश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि 13 वर्षों तक काम क्यों रुका रहा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 सितंबर 2026 तय की है, जिसमें विभाग को अंतिम स्थिति रिपोर्ट (ATR) पेश करनी होगी।





