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श्रीनगर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की

Srinagar : अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत दो कथित ड्रग तस्करों की लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति ज़ब्त की है। जारी बयान के अनुसार, 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ़ एक कड़े कदम के तौर पर, संगम पुलिस स्टेशन ने NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में गुलाम अहमद डार की लगभग 3 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की। ज़ब्त की गई संपत्तियों में एक रिहायशी घर, कमर्शियल दुकानें और ज़मीन शामिल हैं।
अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि जांच से पता चला है कि ये संपत्तियां ड्रग तस्करी से हुई कमाई से बनाई गई थीं।
एक अलग कार्रवाई में, नौहट्टा पुलिस स्टेशन ने NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत दर्ज FIR से जुड़े मोहम्मद शफी शेख की लगभग 1 करोड़ रुपये की रिहायशी संपत्ति ज़ब्त की। अधिकारियों ने बताया कि इस संपत्ति की पहचान नशीले पदार्थों के कारोबार के ज़रिए अवैध रूप से हासिल की गई संपत्ति के तौर पर की गई थी।
अवैध ड्रग गतिविधियों से बनाई गई संपत्तियों को छिपाने, ट्रांसफर करने या बेचने से रोकने के लिए NDPS एक्ट के तहत ये ज़ब्ती की कार्रवाई की गई।
श्रीनगर पुलिस ने कहा, "हम ड्रग तस्करों और आपराधिक गतिविधियों से बनाई गई संपत्तियों, दोनों को निशाना बनाकर नशीले पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। आइए, मिलकर नशा-मुक्त कश्मीर बनाएं।"
इस मामले में आगे की जांच चल रही है।





