जम्मू और कश्मीर

Udhampur में ड्रग पेडलर की 1.20 करोड़ की संपत्ति अटैच

Saba Naaz
22 Dec 2025 6:14 PM IST
Udhampur में ड्रग पेडलर की 1.20 करोड़ की संपत्ति अटैच
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Jammu जम्मू: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने उधमपुर जिले में एक इंटर-डिस्ट्रिक्ट ड्रग पेडलर की 1.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच कर ली है।
यहां जारी एक बयान में, पुलिस ने कहा कि ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, उधमपुर पुलिस ने पुलिस स्टेशन रेहंबल में NDPS एक्ट की धारा 8, 21 और 22 के तहत दर्ज FIR नंबर 117/2025 के संबंध में NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत लगभग 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। अटैच की गई संपत्ति वाहिद मकबूल मीर, पिता मोहम्मद मकबूल मीर, निवासी शिलवेट क्षेत्र, सुंबल, बांदीपोरा जिले की है।
अटैच की गई संपत्तियों में बांदीपोरा जिले के सुंबल, शिलवेट में सर्वे नंबर 344 (आबादी देह) के तहत आने वाली आठ मरला जमीन पर बना एक दो मंजिला रिहायशी घर शामिल है। दो टिपर वाहन -- जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर JK19-1061 और JK01N-7343 है -- भी अटैच किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान, विस्तृत वित्तीय जांच और बैकवर्ड लिंकेज एनालिसिस से पता चला कि आरोपी ने ये संपत्तियां नशीले पदार्थों की तस्करी से कमाए गए पैसों से हासिल की थीं। बयान में कहा गया है, "इन नतीजों के आधार पर, सक्षम अथॉरिटी ने आज अटैचमेंट का आदेश पारित किया, और NDPS एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।"
पुलिस ने आगे कहा कि इस कार्रवाई के साथ, उधमपुर पुलिस का इस साल NDPS संपत्ति अटैचमेंट का आंकड़ा 18.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ उसकी लगातार कार्रवाई को दिखाता है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल केंद्र शासित प्रदेश में ड्रग तस्करों, ड्रग पेडलर्स और हवाला लेनदेन और अन्य गैर-कानूनी वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयों में आरोपियों को सख्त कानूनों के तहत हिरासत में लेना और इन अवैध गतिविधियों से कमाए गए फंड से बनाई गई संपत्तियों को अटैच करना शामिल है। पुलिस का मानना ​​है कि ड्रग तस्करी, ड्रग पेडलिंग और हवाला रैकेट से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आखिरकार जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
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