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Bandipora, बांदीपोरा : राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा में एक स्थान पर तलाशी अभियान चलाया । आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है। सितंबर में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) ने आतंकी साजिश के मामले के सिलसिले में पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 22 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। अधिकारियों के अनुसार, बिहार में आठ स्थानों पर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक-एक स्थान पर, उत्तर प्रदेश में दो स्थानों पर और जम्मू और कश्मीर में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर एनआईए की अलग-अलग टीमों ने इन स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया।
जांचकर्ताओं को संदेह था कि जांच के दायरे में आने वाला नेटवर्क देश में अशांति फैलाने और कानून व्यवस्था को अस्थिर करने के प्रयासों में शामिल था। हाल के महीनों में, एनआईए ने विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय आतंकी वित्तपोषण, भर्ती तंत्र और स्लीपर सेल पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इससे पहले भी इसी तरह के राष्ट्रव्यापी अभियानों के परिणामस्वरूप प्रतिबंधित संगठनों से कथित तौर पर जुड़े कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास कर रहे थे।
यह अभियान ऐसे समय में चलाया गया जब केंद्र सरकार ने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति पर बार-बार जोर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के खतरों के खिलाफ निवारक कार्रवाई को मजबूत करने का निर्देश दिया है।
इसी बीच, नई दिल्ली स्थित एनआईए की अदालत ने 14 जनवरी को कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी और उसकी दो साथियों, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए एक आतंकी मामले में दोषी ठहराया।
आंद्राबी महिला अलगाववादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की कथित प्रमुख हैं। आंद्राबी को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और आतंकी साजिश रचने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदरजीत सिंह ने आंद्राबी और सह-आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत 17 जनवरी को सजा पर बहस सुनेगी।
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