SC ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल पर हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ हटाईं

Chandigarh चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणियों को हटाते हुए उन्हें "पूर्णतः अनुचित" करार दिया। शीर्ष अदालत ने 21 अप्रैल को दिए आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट को सिर्फ मामला समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय 26 पैरा का विस्तृत आदेश पारित किया गया, जिसमें राज्य और उसके वकील पर टिप्पणी की गई।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणियाँ न्यायिक अनुशासन के अनुरूप नहीं हैं, खासकर जब मामला समाप्त हो चुका था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि "वकीलों पर व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करना उचित नहीं है", और यह केवल पक्षकारों पर केंद्रित रहना चाहिए।
यह फैसला हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें हाईकोर्ट के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि सभरवाल ने चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका का विरोध करते समय अदालत को गुमराह किया।





