एक पेशी में गैरहाजिरी पर गैर-जमानती वारंट जारी करना अनुचित: पंजाब और हरियाणा HC

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा HC ने कहा है कि अगर कोई आरोपी लगातार पेशियों में हाजिर होता रहा है और केवल एक सुनवाई में अनुपस्थित रहता है, तो उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करना प्रक्रियात्मक अधिकारों का अनुचित हनन है।
सुमीत गोयल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें एक बीमार आरोपी की गैरहाजिरी पर उसकी जमानत रद्द कर NBW जारी कर दिया गया था। यह मामला चेक बाउंस से संबंधित था, जिसमें आरोपी नियमित रूप से अदालत में हाजिर होता रहा था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि गैर-जमानती वारंट केवल विशेष परिस्थितियों में, ठोस कारण दर्ज करने के बाद ही जारी किए जाने चाहिए, न कि औपचारिकता के रूप में।कोर्ट ने आरोपी की नियमित उपस्थिति, ट्रायल में सहयोग और किसी भी सबूत को प्रभावित न करने की मंशा को देखते हुए निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया।





