हिमाचल प्रदेश

अनुसूचित जाति आयोग ने हिमाचल DGP को किया तलब

Gulabi Jagat
15 Aug 2026 9:03 AM IST
अनुसूचित जाति आयोग ने हिमाचल DGP को किया तलब
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शिमला : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ( एनसीएससी ) ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी को शिमला स्थित पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) विजय कुमार रघुवंशी द्वारा लगाए गए जाति आधारित उत्पीड़न, लक्षित उत्पीड़न, चयनात्मक प्रशासनिक कार्रवाई और अधिकार के दुरुपयोग के आरोपों पर 20 अगस्त को सुनवाई के लिए तलब किया है।
आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं सतर्कता) को भी निर्देश दिया है कि वे डीजीपी के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित हों और अद्यतन कार्रवाई रिपोर्ट तथा संबंधित आधिकारिक अभिलेख आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। इस मामले की सुनवाई नई दिल्ली स्थित लोक नायक भवन में एनसीएससी सदस्य पार्थ बिस्वास के समक्ष होगी । 14 अगस्त को जारी नोटिस में वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संबंधित फाइलें, केस रिकॉर्ड और मामले पर विचार के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है।
यह घटनाक्रम डीएसपी रघुवंशी द्वारा 14 अगस्त को मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को सौंपे गए एक नए अभ्यावेदन के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ की गई प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की श्रृंखला को केवल नियमित सेवा-संबंधी निर्णयों के रूप में नहीं देखा जा सकता है।अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखने वाले रघुवंशी ने आरोप लगाया है कि जातिगत भेदभाव के आरोपों को उठाने के बाद उनके खिलाफ चुनिंदा प्रशासनिक कार्रवाई और संस्थागत उत्पीड़न किया गया। उन्होंने डीजीपी और शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आचरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है।
उनके बयान के अनुसार, घटनाक्रम 5 नवंबर, 2025 के सरकारी तबादला आदेश के बाद शुरू हुआ, जिसके तहत उनका तबादला पांवटा साहिब में कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि तबादला आदेश का पालन करने के बावजूद, बाद में उनके कार्यभार ग्रहण करने और स्थानांतरण के संबंध में एक अतिरिक्त स्थानांतरण आदेश की आवश्यकता उत्पन्न की गई।रघुवंशी ने आरोप लगाया है कि इस मामले के बाद उच्च अधिकारियों को प्रतिकूल रिपोर्टें भेजी गईं और निलंबन तथा विभागीय कार्यवाही की सिफारिशें की गईं। उन्होंने रिपोर्टों की सामग्री और कालक्रम पर आपत्ति जताते हुए मूल अभिलेखों, स्थानांतरण आदेशों, दैनिक डायरी प्रविष्टियों और संबंधित संचारों की जांच की मांग की है।
अधिकारी ने अपने कर्तव्यों और तैनाती से संबंधित निर्णयों में अपनी चिकित्सा स्थिति के साथ किए गए व्यवहार पर भी चिंता व्यक्त की है और विभागीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग की है।
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