हरियाणा
Karnal सिविक बॉडी ने ऑफिस टाइम में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन क्यों लगाया
Mohammed Raziq
7 Jan 2026 3:30 PM IST

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हरियाणा Haryana : करनाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) कमिश्नर वैशाली शर्मा ने ऑफिस टाइम में मोबाइल फोन के गैर-ऑफिशियल इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इस ऑर्डर में कर्मचारियों को काम के दौरान गैर-ऑफिशियल कामों के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना किया गया है। इस ऑर्डर, इसके असर और कर्मचारियों के रिएक्शन के बारे में आपको ये बातें जाननी चाहिए।
अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला बार-बार यह देखने के बाद लिया गया कि कई कर्मचारी काम के घंटों में अपने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। उन्होंने देखा कि कर्मचारी ऑफिशियल काम करने के बजाय फोन पर स्क्रॉल करने में बिज़ी रहते हैं। इंस्टाग्राम रील्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरे गैर-काम से जुड़े कंटेंट पर समय बर्बाद हो रहा था। इससे न सिर्फ काम में रुकावट आई बल्कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी की स्पीड और क्वालिटी पर भी असर पड़ा। इसके अलावा, इससे ऑफिशियल काम में देरी हुई और आम लोगों को परेशानी हुई। इस ऑर्डर में कर्मचारियों को काम के दौरान गैर-ऑफिशियल कामों के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना किया गया है। इस कदम का मकसद काम की एफिशिएंसी में सुधार करना, ऑफिस डिसिप्लिन को मजबूत करना और बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी पक्का करना है।
यह बैन ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू होगा?
निर्देशों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों को छूट मिली है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी को ऑफिस टाइम में अपने मोबाइल फोन अपने ब्रांच हेड के पास जमा करने होंगे। बातचीत के लिए, स्टाफ मेंबर्स को लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है, चाहे वह ऑफिशियल हो या पर्सनल कॉल। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इस कदम से ऑफिशियल सीक्रेसी बनाए रखने और काम की जगह पर फालतू की दिक्कतों को कम करने में मदद मिलेगी। क्या बैन में कोई छूट है?
एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कर्मचारियों को छूट दी है, जिसमें ब्रांच हेड, पर्सनल असिस्टेंट और पोर्टल पर काम करने वाले स्टाफ शामिल हैं। इन कर्मचारियों को मुख्य रूप से OTP ऑथेंटिकेशन और पोर्टल से जुड़े कामों के लिए मोबाइल फोन की ज़रूरत होती है। डिजिटल और पोर्टल-बेस्ड ऑपरेशन में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों को भी छूट दी गई है।
अगर कर्मचारी ऑर्डर तोड़ते हैं तो क्या होगा?
अधिकारियों ने साफ किया कि सख्ती से पालन करना ज़रूरी है। निर्देशों का कोई भी उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि फैसले का असर पक्का करने के लिए सख्ती से लागू करना ज़रूरी था। अभी, इसे लागू करना शुरुआती दौर में है और अधिकारी इस ऑर्डर के अच्छे और बुरे असर को देख रहे हैं। कुछ MCs ने बताया कि पहले उनके काम फ़ोन पर हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें आम लोगों के कामों के लिए ऑफिस जाना पड़ता है। हालांकि, कुछ कर्मचारी इस फैसले से खुश हैं, उनका कहना है कि उनके मोबाइल नंबर आम हो गए हैं और आम लोग, MCs और नेता उन्हें फ़ोन करते रहते हैं, जिससे उनके काम में रुकावट आती है।
क्या करनाल में पहले भी ऐसा बैन लगाया गया है?
इसी तरह का बैन पहले मिनी-सेक्रेटेरिएट में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी लगाया गया था, जहाँ अलग-अलग ब्रांच के कर्मचारियों को ऑफिस टाइम में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से मना किया गया था। यह बैन DC उत्तम सिंह ने लगाया था। कर्मचारियों को फ़ोन सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस या अपने-अपने यूनिट हेड के पास जमा करने होते थे। यह ऑर्डर पिछले आदेश के बाद आया था जिसमें फॉर्मल ड्रेस कोड लागू किया गया था, जिसमें जींस पर बैन लगाया गया था और ट्राउज़र और शर्ट पहनना ज़रूरी कर दिया गया था।
क्या यह बैन सरकार के डिजिटल पुश के खिलाफ है?
यह कर्मचारियों की उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक है। कुछ स्टाफ मेंबर्स का कहना है कि यह बैन सरकार के डिजिटल गवर्नेंस पर ज़ोर देने के उलट है। वे बताते हैं कि कई ब्रांच रिपोर्ट, जवाब और ऑफिशियल बातचीत को जल्दी शेयर करने के लिए OTP और मोबाइल कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। उनका कहना है कि मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने से अंदरूनी तालमेल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी धीमी हो सकती है।
एम्प्लॉई एसोसिएशन का क्या रिएक्शन है?
इस कदम की एम्प्लॉई यूनियनों ने आलोचना की है। उन्होंने इस बैन को “एम्प्लॉई की आज़ादी पर हमला” बताया और इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि मोबाइल फ़ोन अब एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज में एक ज़रूरी टूल है और इसे ऑफिस के काम से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता।
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