हरियाणा
Haryana : पानीपत में नाबालिग से बलात्कार के मामले में युवक को 20 साल सश्रम कारावास
SANTOSI TANDI
7 Nov 2024 7:54 AM GMT
x
हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) ने बुधवार को 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) कुलदीप ढुल ने बताया कि घटना की सूचना 8 अगस्त 2021 को ओल्ड इंडस्ट्रियल पुलिस को दी गई थी।
ओल्ड इंडस्ट्रियल क्षेत्र की एक कॉलोनी के निवासी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का सौरभ उसकी 13 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी को पकड़कर लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।ढुल ने बताया कि एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को कमल को पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) के तहत 20 साल सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन साल सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 366 के तहत पांच साल सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
TagsHaryanaपानीपतनाबालिग से बलात्कारयुवक को 20 सालPanipatrape of a minoryouth sentenced to 20 yearsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
SANTOSI TANDI
Next Story