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Kurukshetra कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भिवानी निवासी एक व्यक्ति से बंदूक की नोक पर लूटपाट करने के मामले में दो लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कुरुक्षेत्र के चम्मू कलां निवासी अमृतपाल और इस्माइलाबाद निवासी प्रिंस बहल को दोषी करार देते हुए 27-27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 22 सितंबर 2021 को भिवानी निवासी हिमांशु ने पिहोवा सदर थाने में बयान दिया था कि अमृतपाल और प्रिंस ने उसे पिहोवा तक अपनी कार में लिफ्ट दी। जब वे मुर्तजपुर गांव के पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उस पर बंदूक तान दी, जबकि कार चालक ने चाकू तान दिया। उन्होंने हिमांशु से उसका बैग, मोबाइल और 7700 रुपये की नकदी छीन ली और भागने में सफल रहे।
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SANTOSI TANDI
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