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Haryana हरियाणा: बादशाहपुर इलाके में एक ट्रक ड्राइवर पर हमला और हत्या के मामले में, एक कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें उम्रकैद और जुर्माना की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया। बिहार के भागलपुर का रहने वाला गुड्डू SPR रोड पर अपना ट्रक चला रहा था, तभी नूरपुर रोड, बादशाहपुर के पास उसका वाहन कीचड़ में फंस गया। इससे पास में स्कूटर पर जा रहे एक युवक और उसकी मां पर कीचड़ उछल गया। गुड्डू और स्कूटर सवार के बीच बहस हुई, लेकिन स्कूटर सवार की मां ने बीच-बचाव करके उन्हें अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद, स्कूटर सवार एक और युवक के साथ लौटा, और उन्होंने गुड्डू को बुरी तरह पीटा। बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बादशाहपुर पुलिस स्टेशन ने हत्या से संबंधित कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने दो आरोपियों, नवीन उर्फ भोला और प्रवीण, दोनों पालरा गांव के रहने वाले, को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ज़रूरी सबूत और गवाहों के बयान इकट्ठा किए और उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में दायर चार्जशीट और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर, कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने प्रवीण और नवीन उर्फ भोला को IPC की धारा 302 और 34 के तहत उम्रकैद और 50,000 रुपये का जुर्माना और IPC की धारा 341 और 34 के तहत एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई।
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