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Haryana : स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने की अनुमति नहीं दे सकते हरियाणा के शिक्षा मंत्री
Mohammed Raziq
12 April 2025 1:28 PM IST

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हरियाणा Haryana : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के तहत किसी भी छात्र या उसके अभिभावकों को स्कूल द्वारा सुझाई गई किसी विशेष दुकान से पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म या संबंधित सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने आगे कहा कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को लगातार पांच शैक्षणिक वर्षों तक अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के डिजाइन को बदलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, किसी भी छात्र को स्कूल द्वारा सुझाई गई दुकानों से पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, लेखन सामग्री, जूते, मोजे या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
अभिभावक और छात्र अपनी पसंद की किसी भी दुकान से ये सामान खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया गया है। किसी भी शिकायत के मामले में, अभिभावक [email protected] पर ईमेल के जरिए या 0172-5049810 पर फोन करके विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ढांडा ने यह भी कहा कि सभी स्कूलों को हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 158 के खंड 6 और 7 का सख्ती से पालन करना होगा। स्कूल प्राधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पर हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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