हरियाणा

Haryana : मोबाइल छीनने के जुर्म में व्यक्ति को 5 साल का कठोर कारावास

Mohammed Raziq
12 April 2025 12:24 PM IST
Haryana :  मोबाइल छीनने के जुर्म में व्यक्ति को 5 साल का कठोर कारावास
x
हरियाणा Haryana : नूंह जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने मोबाइल छीनने के एक मामले में एक दोषी को 5 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस के अनुसार, दोषी की पहचान पुन्हाना की मदीना कॉलोनी निवासी अरशद के रूप में हुई है। घटना 8 अप्रैल 2022 को पुन्हाना की सब्जी मंडी में हुई थी, जब आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर बदाह डुडोली गांव निवासी हाकम से मोबाइल फोन छीन लिया था। आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर सवार थे और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में पुन्हाना सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। नूंह पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल फोन समेत कई अहम सबूत जुटाए थे, जो मामले में निर्णायक साबित हुए। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अपने बयान से मुकर गया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने बरामद मोबाइल फोन व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मजबूती से अपना पक्ष रखा।
Next Story