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Haryana : नए आपराधिक कानून न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया गया

Mohammed Raziq
4 Oct 2025 3:29 PM IST
Haryana : नए आपराधिक कानून न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया गया
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हरियाणा Haryana : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय प्रक्रिया सरल और समयबद्ध हो जाएगी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि 2026 के बाद, एक प्राथमिकी का निपटारा औसतन तीन वर्षों में किया जाएगा।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नए कानून - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) - देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाएंगे।
शाह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि लोगों में यह धारणा है कि अगर वे पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो उन्हें वर्षों तक न्याय नहीं मिलेगा।
शाह ने कहा, "मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2026 के बाद, एक प्राथमिकी का निपटारा औसतन तीन वर्षों में किया जाएगा और न्याय सुनिश्चित होगा।" उन्होंने कहा कि नए
कानूनों के लागू होने के एक साल में, देश भर में दर्ज 53 प्रतिशत आपराधिक मामलों में 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल किए गए, 65 प्रतिशत मामलों में 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल किए गए, जबकि हरियाणा में 71 प्रतिशत आरोपपत्र 60 दिनों के भीतर और 83 प्रतिशत 90 दिनों के भीतर दाखिल किए गए।
गृह मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद हरियाणा में दोषसिद्धि दर दोगुनी होकर 80 प्रतिशत हो गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि नए कानूनों के तहत, तीन साल के भीतर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और अदालतों में कोई "तारीख पे तारीख" (बार-बार स्थगन) नहीं होगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हरियाणा की जनता ने भगवा पार्टी को लगातार तीसरी बार अपना जनादेश दिया है और राज्य के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है।
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