हरियाणा
Haryana : सोनीपत में नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास
Mohammed Raziq
12 April 2025 1:39 PM IST

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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पोक्सो एक्ट के तहत विशेष) ने शुक्रवार को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की कुल राशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने के निर्देश भी दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना 2 अप्रैल 2024 को गोहाना सदर पुलिस को दी गई थी। पीड़िता के पिता ने 2 अप्रैल 2024 को गोहाना सदर पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी पास के गांव के सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती है। वह 1 अप्रैल को सुबह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वह न तो स्कूल पहुंची और न ही घर लौटी। शिकायत के बाद सदर गोहाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने 16 अप्रैल को लापता लड़की को बरामद कर उसकी मेडिकल जांच करवाई और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान भी दर्ज करवाए। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं जोड़ीं। पुलिस ने 17 अप्रैल को नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में उसी गांव के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी ने पीड़िता को अपनी कार में बिठाकर गन्नौर में किराए के मकान में 10 दिन तक रखा। एफएसएल टीम द्वारा लिए गए डीएनए सैंपल का मिलान हो गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता और उसके पिता के बयान और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर विशेष कोर्ट ने दोषी दीपक को सजा सुनाई है।
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