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Haryana हरियाणा: महिला एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों का असर एक बार फिर देखने को मिला है। थाना रोहड़ाई पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सशक्त जांच और प्रभावी पैरवी के चलते फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक जघन्य अपराध के मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने चार साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 1 नवंबर 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी चार साल की बेटी ने अपनी मां को संवेदनशील अंग में दर्द होने की शिकायत की। जांच करने पर बच्ची के संवेदनशील अंग पर गंभीर जख्म पाए गए। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत हरकत की है। शिकायत मिलते ही थाना रोहड़ाई पुलिस ने बिना किसी देरी के बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया और पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की तथा आवश्यक तकनीकी व अन्य साक्ष्य जुटाकर अदालत में चार्जशीट दायर की। साथ ही, महत्वपूर्ण गवाहों के बयान भी न्यायालय में दर्ज कराए गए। सभी साक्ष्यों और तथ्यों पर विस्तार से सुनवाई के उपरांत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सख्त फैसला सुनाया। यह निर्णय न केवल पीड़ित मासूम को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को कानून किसी भी सूरत में बख्शने वाला नहीं है।
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