हरियाणा
Haryana : हाईकोर्ट ने विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में दिव्यांगों के लिए
SANTOSI TANDI
12 Feb 2025 8:26 AM GMT
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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार विधि अधिकारियों की नियुक्ति में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने कहा, "इस संबंध में निर्देश लिए जाएं और इस न्यायालय को सूचित किया जाए कि क्यों न हरियाणा राज्य में विधि अधिकारियों के पद के लिए आगामी चयनों में महाधिवक्ता कार्यालय के लिए निर्धारित विकलांग श्रेणी को अधिनियम की योजना के अनुसार 4 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया जाए और इस संबंध में अगली सुनवाई की तारीख से पहले जिम्मेदार अधिकारी का हलफनामा दाखिल किया जाए।"
पीठ अधिवक्ता मोहित गर्ग और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा वकील करण नेहरा के माध्यम से भारत संघ और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में, हरियाणा की ओर से पेश हुए वकील ने सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा कि "क्या राज्य 2016 के अधिनियम के अनुसार विकलांग श्रेणी को आरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार है, जिसे पहले ही लागू कर दिया गया है। विधिवत अपनाए गए हैं और नियम बनाए गए हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि पंजाब राज्य ने विधि अधिकारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया है। लेकिन हरियाणा के इसी तरह के पदों के लिए हाल ही में जारी विज्ञापनों में ऐसा कोई आरक्षण नहीं दिया गया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर भी गौर किया कि हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय की पहचान ऐसे कार्यालय के रूप में की गई है, जहां विकलांग व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को आरक्षण दिया जाना है।मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
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