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Haryana : प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग का उपयोग करने पर चार दुकानदारों के चालान काटे गए

Mohammed Raziq
6 March 2025 12:55 PM IST
Haryana : प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग का उपयोग करने पर चार दुकानदारों के चालान काटे गए
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हरियाणा Haryana : नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीम ने जगाधरी में कई दुकानों पर छापेमारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने चार दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग बरामद किए और चारों दुकानदारों के मौके पर ही चालान काटे तथा उनसे 4,000 रुपये जुर्माना वसूला। जानकारी के अनुसार नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर एमसीवाईजे के अधिकारियों ने यमुनानगर और जगाधरी के जोन-1 और जोन-2 के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया था। सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए जोन-1 की टीम का नेतृत्व मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह और जोन-2 की टीम का नेतृत्व मुख्य सफाई निरीक्षक सुनील दत्त कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार संयुक्त टीम सबसे पहले
जोन-1 में जगाधरी के पंसारी बाजार पहुंची और वहां दो दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग बरामद किए। टीम के सदस्यों ने इन दुकानों के मालिकों का मौके पर ही चालान काटा। बाद में टीम बूरिया चौक स्थित पुलिस चौकी के पास पहुंची और दो दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग बरामद किए और इन दुकानों के मालिकों का चालान काटा। सेनेटरी इंस्पेक्टर अमित कांबोज ने बताया कि एमसीवाईजे की टीम ने उन चार दुकानदारों से कुल 4000 रुपये जुर्माना वसूला और बरामद पॉलीथिन को जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2020 से पॉलीथिन बैग, प्लास्टिक चम्मच, दोने, गिलास, आइसक्रीम स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों पर लगी पन्नी, थर्माकोल से बने सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक और प्लास्टिक के झंडे सहित 19 प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंबोज ने कहा, "यदि कोई इन प्रतिबंधित वस्तुओं को बेचते हुए पाया जाता है, तो एमसीवाईजे द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।"
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