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Haryana हरियाणा: मानेसर इलाके में एक युवक को लिफ्ट देकर कैब में लूटने के मामले में एडीजे संदीप चौहान की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी को सात साल की कैद (सख्त कारावास) और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल, एक युवक ने 25 अगस्त 2019 को मानेसर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि बदमाशों ने उसे कैब में लिफ्ट दी और बंदूक की नोक पर उसका पर्स लूट लिया और उसके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।
इनकी पहचान राजस्थान के अलवर निवासी विवेक भारती, बिहार के मोतिहारी निवासी सौरभ कुमार, हरियाणा के रेवाड़ी निवासी महेश जोशी और पलवल निवासी सौरभ के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए और उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत में दाखिल आरोप पत्र और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे संदीप चौहान की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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