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Chandigarh चंडीगढ़। हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 आज न्यायिक जांच के दायरे में आ गई, जब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बार और पब को आधी रात के बाद संचालित करने पर रोक लगाने वाले खंड को चुनौती देने वाली याचिका पर हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह खंड “स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित संवैधानिक गारंटियों का पूरी तरह से उल्लंघन है”। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल की खंडपीठ के समक्ष रखी गई अपनी याचिका में, डीए बोडेगा हॉस्पिटैलिटी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों को “न्याय, समानता और निष्पक्ष खेल के हित में” गुरुग्राम और फरीदाबाद के समान बार और पब संचालित करने की अनुमति देने के निर्देश देने की भी मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से खंडपीठ के समक्ष पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद छिब्बर ने तर्क दिया कि वे पंचकूला में बार और पब खोलने में “करोड़ों रुपये की भारी राशि” खर्च करने के बाद आतिथ्य व्यवसाय चला रहे हैं। छिब्बर ने कहा कि प्रतिवादियों ने संशोधनों और परिवर्तनों के साथ 2024-25 की आबकारी नीति पेश की, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने पंचकूला में बार चलाने के लिए अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। लेकिन "प्रतिवादियों ने मनमाने ढंग से और अपने पास मौजूद शक्तियों का दुरुपयोग करके 2024-25 की आबकारी नीति में नियम 9.8.8 में संशोधन किया है, जिससे हरियाणा राज्य के 20 जिलों में बार/पब खोलने का समय प्रतिबंधित हो गया है, जिसमें पंचकूला भी शामिल है और कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मनमाने ढंग से दो जिलों यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद को ऐसे प्रतिबंधों से बाहर रखा है," उन्होंने कहा। अधिवक्ता अर्जुन छिब्बर, शिखर सरीन, श्रेया बी सरीन, वैभव साहनी और मनु लूना के माध्यम से दायर याचिका पर अब 8 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी।
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