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Haryana हरियाणा: हरियाणा के कैथल में अपने ही भाई की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि मृतक के वारिसों को देने के आदेश दिए हैं। आरोपी का नाम प्रतीश उर्फ मुकेश है। उसने अपने भाई प्रदीप पर चाकू से वार किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।मामले का हवाला देते हुए डीडीए जसवीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता रीना का पति प्रदीप 22 जून 2023 को सुबह करीब 8 बजे बाथरूम में था। जब प्रदीप बीच-बचाव करने गया तो प्रतीश ने चाकू निकालकर उसकी छाती पर वार कर दिया जो उसके दिल में लगा।
प्रदीप जमीन पर गिर गया। रीना ने बताया कि उसका देवर प्रतीश उसके पति से पहले से ही रंजिश रखता था और दोनों भाई एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। प्रतीश पहले भी कई बार प्रदीप को जान से मारने की धमकी दे चुका था। चाकू लगने के बाद प्रदीप को सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद प्रतीश मौके से फरार हो गया।
इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रतीश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत को सौंप दिया। मामले में शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाहों व सबूतों के आधार पर अदालत ने अपने 30 पेज के फैसले में प्रतीश को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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