हरियाणा
Haryana : शहरी पेड़ों पर सजावटी लाइटों से पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने
Mohammed Raziq
6 Aug 2025 2:36 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित में दायर एक याचिका में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शहरी पेड़ों पर सजावटी लाइटें, बिजली के उपकरण, लोहे की कीलें और प्लास्टिक के केबलों की अनियंत्रित और अवैध स्थापना पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान अक्सर की जाने वाली ऐसी प्रथाओं से अपूरणीय पारिस्थितिक क्षति हो रही है, वैधानिक मानदंडों का उल्लंघन हो रहा है और पर्यावरण की सुरक्षा के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन हो रहा है।
संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में इस घटना को "व्यापक" और "अनियंत्रित" बताया गया है, जिसके शहरी हरित क्षेत्र पर दीर्घकालिक परिणाम होंगे। यह विशेष रूप से ऐसी स्थापनाओं के कारण पेड़ों को होने वाली यांत्रिक और तापीय क्षति पर चिंता व्यक्त करती है, जो याचिका के अनुसार, जैविक कार्यों को भी बाधित करती हैं और फफूंद तथा कीटों के संक्रमण का कारण बनती हैं।
पंचकूला निवासी याचिकाकर्ता मनमोहन सिंह, जो एक जनहितैषी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, का दावा है कि उन्होंने पिछले दो वर्षों में ऐसे कई उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण किया है, अधिकारियों को ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं और जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसके बावजूद, संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी या व्यवस्थित कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप हज़ारों शहरी पेड़ों का लगातार क्षरण हो रहा है। याचिका में कहा गया है, "ये स्थापनाएँ पेड़ों की प्राकृतिक वृद्धि में बाधा डालती हैं, उनकी संरचना को नुकसान पहुँचाती हैं और शहरी जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को खतरे में डालती हैं।"
वकील मोहम्मद अरशद के माध्यम से दायर इस याचिका में पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को ऐसी सभी प्रथाओं पर रोक लगाने और शहरी पेड़ों को कृत्रिम हस्तक्षेप से बचाने और संरक्षित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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