हरियाणा

Haryana : पुलिस पर फायरिंग करने वाले तस्करों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Sarita
27 March 2025 6:09 AM IST
Haryana : पुलिस पर फायरिंग करने वाले  तस्करों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा
x
Haryana हरियाणा: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूंह सुशील कुमार की अदालत ने हरियाणा गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम का उल्लंघन करने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने के दोषी गौ तस्कर को कड़ी सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी मुजीब को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने की सूरत में उसे तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे|
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला वर्ष 2019 का है, जब नूंह पुलिस ने हरियाणा के फिरोजपुर झिरका इलाके में गौ तस्करी की सूचना पर कार्रवाई की थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि दो आरोपी मुजीब निवासी पैमा खेड़ा और वसीम उर्फ ​​वासी निवासी उटावड़ एक कैंटर गाड़ी में गौ तस्करी कर राजस्थान ले जा रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शाहपुर खेड़ा कटी घाटी मोड़ पर नाकाबंदी की. जब संदिग्ध गाड़ी मौके पर पहुंची तो पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया. नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास करते हुए वे गाड़ी छोड़कर भागने लगे|
इसी दौरान एक आरोपी ने अवैध हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए खुद को बचाया और एक आरोपी मुजीब को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी वसीम उर्फ ​​वसी भाग गया। पुलिस ने मुजीब के पास से अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने कैंटर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें आठ गोवंश क्रूरतापूर्वक बंधे हुए मिले। सभी पशुओं को सुरक्षित मुक्त कराकर पशु चिकित्सा सहायता दी गई। इस मामले में नूंह पुलिस की मदद से सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और मजबूत पैरवी की गई।
करीब सात साल तक कोर्ट में केस की सुनवाई चली। कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी मुजीब को दोषी करार दिया, जबकि उसके फरार साथी वसीम को भगोड़ा घोषित कर दिया। कोर्ट ने मुजीब को हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोवंश संरक्षण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, अवैध हथियार रखने और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 42 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने और जेल में रहना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से साफ है कि कानून व्यवस्था के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोर्ट का यह फैसला गो तस्करी और पशु क्रूरता के मामलों में मिसाल कायम करेगा। वहीं, नूंह पुलिस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और फरार आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का भरोसा दिया है।
Next Story