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Haryana : जहरीली शराब कांड के आरोपियों के खिलाफ यमुनानगर में 3 और अंबाला जिले में 1 मामला दर्ज है। दोनों जिलों में एक ही धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। यमुनानगर के मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन यमुनानगर में दर्ज मामलों में कोर्ट ने आरोपी उत्तम सिंह और पुनीत से हत्या की धारा हटा दी है। अंबाला में कोर्ट ने धारा बरकरार रखी है। यमुनानगर पुलिस ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
8 नवंबर 2023 को फूंसगढ़, मंडेबारी, पंजेटे का माजरा, सारन, मंगलौर में जहरीली शराब ने कहर बरपाया था। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर फूंसगढ़, मंडेबारी और पंजेटे का माजरा में हुई थी। जहरीली शराब फूंसगढ़ के ठेके से बेची जाती थी। जिले में जहरीली शराब से 18 मौतें हुई हैं।
यमुनानगर में दर्ज मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, लेकिन 2 आरोपियों धनौरा निवासी उत्तम सिंह और पुनीत से हत्या की धारा हटा दी गई है। आरोपी उत्तम सिंह उस जमीन का मालिक है जिस पर जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पुनीत ने यह जमीन अन्य आरोपियों को मुहैया कराई थी। इस मामले में शराब ठेकेदारों समेत करीब 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एसपी राजीव डेर देसवाल ने बताया कि जहरीली शराब मामले में आरोपी एक ही हैं। दो आरोपियों पर से हत्या की धारा हटाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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